Manish Sisodia Bail Hearing Highlights – नई दिल्ली, 4 मार्च: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने उनकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) रिमांड को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला आज हुई सुनवाई के दौरान आया।
सीबीआई को मिली पांच दिन की रिमांड शनिवार को खत्म होने को है। आज सीबीआई सिसोदिया को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद श्री सिसोदिया को आज पहले अदालत में पेश किया गया था। एजेंसी ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी।
अदालत ने उनकी रिमांड बढ़ाने का फैसला करने से पहले सीबीआई के साथ-साथ श्री सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है, जिस दौरान श्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
सीबीआई द्वारा कथित रिश्वतखोरी के मामले में उनके कार्यालय और आवास पर छापेमारी के बाद 2 मार्च को उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दावा किया है कि श्री सिसोदिया ने रुपये की रिश्वत स्वीकार की। एक निजी फर्म को सरकारी ठेका देने के एवज में 2 करोड़ रु.
गिरफ्तारी ने दिल्ली में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इसे केंद्र सरकार द्वारा “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। आप ने सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है।
इस बीच, भाजपा ने सीबीआई की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि एजेंसी केवल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अपना कर्तव्य निभा रही है। पार्टी ने कानून से ऊपर कोई नहीं होने का दावा करते हुए मामले की गहन जांच की भी मांग की है।
मामले ने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, कई टिप्पणीकारों ने गिरफ्तारी के राजनीतिक निहितार्थों का वजन किया है। आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल मामले में और विकास देखने की संभावना है, क्योंकि श्री सिसोदिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है।
इसके अलावा सीबीआई रिमांड को लेकर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंसी बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है और यह मानसिक प्रताड़ना है. उन्होंने अदालत से कहा, “वे थर्ड डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आठ से नौ घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार-बार जवाब देना, वह भी मानसिक उत्पीड़न है.” इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को नियमित अंतराल पर सिसोदिया की मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया.
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी. इसके बाद सीबीआई ने 27 फरवरी को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. मनीष सिसोदिया की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है.