Income Tax Rule: आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक, कई नागरिकों के लिए आईटीआर भरना (ITR Filing) अनिवार्य नहीं होता है। भले ही इनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा क्यों न हो, हालांकि इसके लिए आयकर विभाग ने कुछ दिशा-निर्देश या करें शर्तें भी लागू की हैं। आज आईटीआर भरने की लास्ट डेट है, अगर आपने अब तक इसे नहीं किया है तो जल्दी से निपटा लें, क्योंकि इसे न करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती, और सरकार ने इस वर्ग के लिए छूट का प्रावधान रखा है। जानिए उन लोगों के बारे में और इस छूट के लिए कौन-कौन सी शर्तें होती हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को छूट की सुविधा
आयकर विभाग के नियमानुसार, 31 मार्च 2023 से आयु की गणना करते हुए कई वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता है। भले ही इनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा क्यों न हो, इसके लिए भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। जैसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 31 मार्च 2023 को 75 वर्ष हो चुकी है, उन्हें आईटीआर भरने से छूट मिलती है। इसके लिए वो आयकर विभाग के नियमों को पूरा करने की शर्तें पूरी करने वाले होते हैं।
आय का स्रोत और शर्तें
इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन होना चाहिए और वो बैंक में जमा रखे गये पैसे से मिलने वाला ब्याज होना चाहिए। उन्हें बैंक में पेंशन जमा होने वाली चीज़ों में से एक अलग नोटिफाई भी होनी चाहिए। यह नोटिफाई सरकार द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले अधिसूचनाओं का होता है। सरकार ने साल 2021 में 75 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी थी। फाइनेंस एक्ट-2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194-पी को शामिल करते हुए 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से जिन्हें ब्याज मिलता है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट मिलती है।
आवश्यकता वाला फॉर्म जमा करें
इस नई नियम के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से छूट पाने के लिए उन्हें बैंक के जरिए डिक्लेयरेशन भी करवाना होगा। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 12-BBA फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म में उन्हें पेंशन और FD या अन्य किसी भी तरह के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय का ब्योरा देना होगा। साथ ही फॉर्म में दी गई जानकारी में शामिल टैक्स को बैंक में जमा करना होगा। टैक्स जमा होने पर आईटीआर भरा हुआ मान लिया जाएगा और इसके बाद उन्हें अलग से ITR फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
6 करोड़ ITR फाइल किए गए
अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आयकर विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल कर दिया है। आप इनमें से एक नहीं हैं और अगर आपने अभी तक ITR File नहीं किया है, तो आपको 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल करना होगा। वित्तीय नुकसान बचने के लिए इस काम को जल्दी से कर लें, क्योंकि जुर्माने के साथ इसे दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध होता है। लेकिन जुर्माना भरने की छूट नहीं होगी। तो बिना समय गंवाए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें और आपकी टेंशन को करें खत्म।