Budget 2023: वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट का स्तर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। नई कर प्रणाली को अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नामित किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाई।
Budget 2023
New Income Tax Slab: केंद्रीय बजट 2023 को वित्त मंत्री निर्मल निर्मल ने संसद में पेश किया। इस बजट में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ नई व्यवस्था के तहत उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। वहीं, बजट में सबसे ज्यादा राहत आयकरदाताओं को मिली है। सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। इससे बहुत से लोग खुश होंगे। वित्त मंत्री निर्मलता की घोषणा के परिणामस्वरूप लोगों का आयकर पर पैसा बचेगा। वहीं, इस बजट में मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.
New Tax Regime
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की भी घोषणा है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, “वर्तमान में 5 लाख रुपये की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं और मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं.” यानी की जिनकी आय 7 लाख रुपये सालाना है उनको रीबेट हासिल होगी और उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
Tax Regime
इसके साथ ही New Tax Regime के तहत जो कि अब Default Tax Regime होगा, उसमें तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी, छह लाख से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ लाख से बारह लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, बारह लाख रुपये से पंद्रह लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी कर लगाया जाएगा. वहीं प्रंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. ऐसे में जिनकी इनकम अब 10 लाख रुपये सालाना है वो 15 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे.