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श्रीगंगानगर: टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा शनिवार को ‘लाइटअप नॉलेज’ अकेडमी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में राजस्थान के एडवोकेट रवि गुप्ता ने जीएसटी की धारा 16 (4) पर विस्तृत चर्चा की।

मीटिंग का शुभारंभ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव किंशुक मित्तल ने किया। रवि गुप्ता ने जीएसटी की धारा 16 (4) के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने फेक इनवॉइस और असेसमेंट के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

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रवि गुप्ता

मीटिंग में राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एससोसिएशन के पूर्व प्रधान सीए सतीश गुप्ता भी उपस्थित थे। उन्होंने नई धारा 43 बी एच और फसलेस असेसमेंट पर भी अपनी बात रखी।

मंच का संचालन उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक कालड़ा ने किया। इस मीटिंग में टैक्स बार के कई सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग के अंत में अध्यक्ष सतीश नागपाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

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रवि गुप्ता

मुख्य बिंदु:

  • रवि गुप्ता ने जीएसटी की धारा 16 (4) के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
  • उन्होंने फेक इनवॉइस और असेसमेंट के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताईं।
  • सीए सतीश गुप्ता ने नई धारा 43 बी एच और फसलेस असेसमेंट पर चर्चा की।
  • टैक्स बार के कई सदस्यों ने इस मीटिंग में भाग लिया।

यह मीटिंग टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित “लाइटअप नॉलेज” अकेडमी का हिस्सा थी। इस अकेडमी के माध्यम से टैक्स बार एसोसिएशन अपने सदस्यों को जीएसटी और अन्य करों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

By khabarhardin

Journalist & Chief News Editor