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मुंबई- कांदिवली पश्चिम के धानुकरवाडी स्थित नोबेल अस्पताल के डॉक्टर विजय गुप्ता ने एक मरीज को पैसे नहीं भरने के कारण पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मनसे कार्यकर्ताओं ने मामले में दखल देकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। मरीज द्वारा इलाज के पैसे नहीं भरते हुए अस्पताल से फरार होने का आरोप।

कांदिली पश्चिम के धानुकरवाड़ी के कांदिवली विलेज स्थित चर्च के सामने नोबेल अस्पताल का मामला गरमाया हुआ है। यहां एक रिक्शा ड्राइवर जमाल शेख नामक मरीज का इलाज के दौरान 45 हजार रुपये का बिल तैयार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच मरीज अस्पताल में एडमिट रहा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, कि उसने लैब और मेडिकल जांच के तौर पर 12 हजार रुपये भर दिए। बाकी पैसे भरने के लिए असमर्थ होने के कारण उसने अपने पहचान के डॉक्टर संदीप दुबे से नोबेल अस्पताल के डॉक्टरों से मदद के लिए बात करने को कहा और बकाया भरने के लिए मुद्दत मांगा उसने बताया कि मेरे घर में 20 हजार रुपये रखे हैं उसके अलावा मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है।

डॉ संदीप दुबे से हुई बातचीत के बाद 20 हजार रुपये भर कर डिस्चार्ज लेने को कहा गया। यहां पीड़ित के साथ और एक घटना पेश आ गई। उसने पुलिस को बताया, कि जब मेरी पत्नी और 13 साल का बेटा घर से पैसे लेकर रिक्शे से पहुंचे तो आनन-फानन में उनका पैसों से भरा बैग रिक्शे में छूट गया और अस्पताल पहुंचने के बाद पीड़ित को यह बात पता चली तो वह तुरंत अस्पताल से बाहर ऑटो रिक्शा की खोज में दौड़ पड़ा और रिक्शे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पीड़ित मरीज के पत्नी और बच्चा भी अस्पताल से बाहर निकलता हुआ देख अस्पताल के लोगों ने उन्हें रोक दिया और पीड़ित को वापस बुला कर अस्पताल के पैसे भरने के लिए बाध्य किया गया।

पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर विजय गुप्ता ने उसका हाथ पकड़ते हुए धकेल कर उसे लात घूसो से पिटा और कहा, की पैसे भरे बगैर तुम यहां से नहीं जा सकते पैसे भरने के बाद ही तुम्हें डिस्चार्ज दीया जाएगा। पीड़ित का कहना है, कि उसने अपनी परेशानी को बयान किया और पैसे भरने के लिए मदद मांगा लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी। इसकी जानकारी पीड़ित के परिवार द्वारा जैसे ही चारकोप विधान सभा अध्यक्ष मनसे कार्यकर्ता दिनेश सालवी को पता चली तो उन्होंने तुरंत कांदिली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप विश्वासराव से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करने की मांग की।

कांदिवली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप विश्वासराव ने बताया कि गुनाह रजिस्टर क्रमांक 0516/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की तहकीकात पुलिस उप निरीक्षक नितिन साटम कर रहे हैं।

By ब्रजेश मेहर

बृजेश मेहर एक अनुभवी पत्रकार और P.R.O. हैं जिनका भोजपुरी सिनेमा पर विशेष ध्यान है। मनोरंजन उद्योग में कई वर्षों के करियर के साथ, ब्रजेश ने भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में खुद को एक जानकार और सम्मानित आवाज के रूप में स्थापित किया है। एक पत्रकार के रूप में, ब्रजेश ने भोजपुरी सिनेमा से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया है, जिसमें अभिनेताओं और निर्देशकों के साक्षात्कार, बॉक्स ऑफिस के रुझानों का विश्लेषण और नवीनतम रिलीज़ की समीक्षा शामिल है। उन्होंने उद्योग में कई प्रमुख प्रकाशनों में योगदान दिया है और अपनी व्यावहारिक और सूचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है।